: अपहृत बालिका को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने का आरोपी जेल दाखिल
बिलासपुर - अपहृत बालिका को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बिल्हा थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया कि प्रार्थी गत 22 जुलाई को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी लडकी उक्त दिनांक को दोपहर दो बजे घर से फोटो खिंचाने बिल्हा जाने के लिये निकली थी , जो वापस नहीं आयी है। प्रार्थी की नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट थाना बिल्हा मे अपराध क्रमांक 339/2023 धारा 363 भादवि कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र पतासाजी कर बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण राहुल देव शर्मा तथा उप पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सीडी लहरे (एस.जे.पी.यु. बिलासपुर) के मार्गदर्शन में सायबर सेल की मदद से अपहृत बालिका व आरोपी के भोपाल मध्यप्रदेश में होने की लोकेशन के आधार पर थाना प्रभारी बिल्हा देवेश सिंह राठौर के द्वारा तत्काल टीम भोपाल रवाना किया गया। भोपाल में आरोपी रामनाथ यादव पिता राम नरेश यादव उम्र 24 वर्ष से प्रकरण की नाबालिक अपहृत बालिका को बरामद किया गया। आरोपी रामनाथ यादव के द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगाकर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366 , 376 भादवि० एवं पाक्सो की धारा 4 , 6 जोडी गई। बिल्हा पुलिस ने आरोपी रामनाथ यादव कोे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर , सउनि ओंकार बंजारे , आरक्षक संतोष मरकाम , गोवर्धन शर्मा , सचिन नामदेव , दिनेश पटेल , जय साहू का विशेष योगदान रहा।
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