: मंदिर के दान पेटी एवं आभूषण चोरी करने के फरार आरोपी जेल दाखिल
Fri, Nov 15, 2024
जांजगीर चांपा - समीपस्थ खोखरा स्थित माँ मनका दाई मंदिर के दान पेटी एवं आभूषण चोरी करके लम्बे समय से फरार आरोपी को थाना जांजगीर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में पूर्व में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जा चुका है।
पुलिस मीडिया समूह से इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी हनुमान राठौर निवासी ग्राम खोखरा थाना जांजगीर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि विगत माह पंद्रह - सोलह मार्च 2024 के दरम्यानी रात्रि में अज्ञात चोर के द्वारा मां मनका दाई मंदिर के परिसर से दान पेटी के अंदर रखा नगदी रकम लगभग एक लाख रूपया एवं चांदी का लोटा एवं डालडा के करधन को चोरी कर ले गये हैं। रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 239/2024 धारा 457, 380 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। मंदिर की हुई दान पेटी चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुये विवेक शुक्ला (आईपीएस) पुलिस अधीक्षक जांजगीर -चाम्पा के निर्देशन एवं राजेन्द्र कुमार जायसवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा के मार्गदर्शन में आरोपियों की पतासाजी हेतु सायबर टीम/थाना जांजगीर स्तर से टीम गठित किया गया था जिसके द्वारा लगातार अज्ञात आरोपियों एवं चोरी गयें मशरूका की पतासाजी की जा रही थी। पूर्व में विवेचना दौरान तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों को बरगढ़ (उड़ीसा) में होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। प्रकरण में चोरी गई माल मशरुका बरामदगी एंव संदेहियों के पतासाजी हेतु बरगढ़ (उड़ीसा) मय गवाहन के रवाना होकर आरोपी मेघु बिसर निवासी बोंदा थाना बरहागुडा जिला बरगढ़ (उड़ीसा) , शिव लाल बेहरा निवासी ग्राम सिगिड्डी थाना बरपाली जिला बरगढ़ (उड़ीसा) , मनोरंजन सेठ निवासी ग्राम कनवर थाना बरपाली जिला बरगढ़ (उड़ीसा) और कीर्ति पंचभया निवासी ग्राम तुरा वार्ड क्रमांक 07 घसिया पारा थाना बरगढ़ टाउन जिला बरगढ़ (उड़ीसा) से पृथक पृथक पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया था। आरोपियो के द्वारा उक्त घटना कारित करना अपना अपना जुर्म स्वीकार किये जाने पर घटना में प्रयुक्त दो नग मोटर सायकल , चार नग काले रंग का नाकाब तथा नगदी रकम 50700 रूपये को बरामद कर आरोपियों को विधिवित गिरफ्तार कर 29 मार्च 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण के आरोपी अंगद मीर्घा निवासी खमेसरा थाना बरपाली जिला बरगढ़ (उड़ीसा) जो घटना घटित कर फरार हो गया था जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पातासाजी की जा रही थी। जिसको मुखबिर सूचना पर से पकड़ा गया , जिसको हिरासत में लेकर चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर घटना घटित करना स्वीकार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के हिस्से का बंटवारा रकम नगदी 2000 रूपये को बरामद किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से जांजगीर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल पर भेज दिया गया और प्रकरण में विवेचना जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर , सउनि राम प्रसाद बघेल , प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी , राजकुमार चन्द्रा , आरक्षक दिलीप सिंह , ईश्वरी राठौर का सराहनीय योगदन रहा।गिरफ्तार आरोपी -अंगद मीर्घा पिता कार्तिक मीर्घा उम्र 30 वर्ष निवासी खमेसरा थाना बरपाली जिला बरगढ़ (उड़ीसा)।
: लूट की योजना बनाकर अंधेकत्ल की घटना को अंजाम देने के चार आरोपी जेल दाखिल
Sun, Nov 10, 2024
सक्ती - लालच के कारण पैसा व जेवर लूटने की योजना बनाकर अंधेकत्ल की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को हसौद थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री रमा पटेल ने अरविन्द तिवारी को बताया गत दिवस 09 जनवरी को सूचनाकर्ता हीरालाल मधुकर ग्राम धमनी थाना हसौद के द्वारा सूचना दर्ज करायी गयी कि इसकी बुआ मृतिका मंगली बाई मित्तल उम्र करीबन 70 वर्ष अपने घर में अकेले रहती थी , आज सुबह लगभग छह बजे उसके हत्या हो जाने की सूचना मिली। उसके घर जाकर देखने पर मंगली बाई अपने घर के अंदर जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थी , संभवतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंगली बाई की हत्या की 'गयी है। सूचक की रिपोर्ट पर थाना हसौद में मर्ग क्र. 33/ 2024 धारा 194 वीएनएसएस. पंजीवद्ध कर घटनास्थल पर पहुंचकर एफएसएल. फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ एवं डॉग स्क्वाड की टीम के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की उपरिथिति में बारिकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शार्ट पीएम. रिपोर्ट में पीएम.कर्ता चिकित्साधिकारी द्वारा मृतिका मंगली वाई का दम घुटने के कारण मृत्यु होना लेख किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं शार्ट पीएम.रिपोर्ट कें आधार पर अज्ञात आरोपी द्वारा मृतिका मंगली बाई की प्रथम 'दृष्टया हत्या करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 147 / 2024 धारा 103(1) , 332(क) , 309(4) , 61(2)(क) , 317(5) 36) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये सुश्री अंकिता शर्मा पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री रमा पटेल , अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चन्द्रपुर (डभरा) श्रीमती अंजली गुप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मो द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चन्द्पुर के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। टीमों द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटनास्थल के आसपास सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन एवं घटनास्थल के आसपास के लोगों तथा मृतिका के परिजनों से लगातार पूछताछ कर साक्ष्य एकत्रित करते हुये संदेहियों से कड़ाई से पूछताछ किया गया एवं तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पतासाजी की गयी। आरोपीगण विकास मधुकर , समीर रात्रे , सुभाष खुंटे एवं प्रहलाद श्रीवास के द्वारा घर में घुसकर मंगली बाई की हत्या एवं करना स्वीकार किये। प्रकरण की विवेचना पर पाया गया कि मृतिका मंगली बाई के पति हेमलाल मित्तल एसईसीएल. राजनगर मनेन्द्रगढ़ में नौकरी करते थे तथा दस वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त होने के वाद ग्राम धमनी में रहते थे। मंगली बाई एवं हेमलाल के कोई बच्चे नही थे। करीवन तीन वर्ष पूर्व हेमलाल के निधन होने के बाद से मंगली बाई अकेली घर में रहती थी। उसे प्रतिमाह पेंशन मिलता था जिससे वह पैसा व जेवर घर में रखती थी। मृतिका मंगली बाई ग्रांग धमनी निवासी आरोपी विकास मधुकर के रिश्ते में दादी लगती थी। विकास मधुकर का मंगली बाई के घर आना जाना था तथा उसे जानकारी थी कि मंगली बाई पैसा व जेवर घर में रखी है। घटना के करीबन तीन दिन पहले वह मंगली वाई के घर गया तो देखा बैंक से काफी पैसा निकालकर घर मे लाकर रखी थी। पैसे के लालच के कारण पैसा व जेवर लूटने की योजना बनाया। आरोपियों से लूट की गयी रकम , मृतिका के पहने जेवर , घर की अलमारी के जेवर , मृतिका का टूटा मोबाइल , आरोपीगणों की स्कूटी आदि जप्त किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से हसौद पुलिस ने चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस अंधेकत्ल की गुत्थी सुलझाने में निरीक्षक विन्टन साहू थाना प्रभारी हसौद एवं समस्त स्टाफ , निरीक्षक प्रवीण राजपूत थाना प्रभारी डभरा , निरीक्षक अमित सिंह , प्रभारी सायवर सेल सक्ती , निरीक्षक कमलकिशोर महतो थाना प्रभारी यायायात , उप निरीक्षक अनवर अली थाना प्रभारी बाराद्वार , उप निरीक्षक कमल मैरिपा चौकी प्रभारी फगुरम , सउनि. जन्मेजय वर्मा थाना हसौद , प्रधान आरक्षक प्रेमनारायण राठौर , आरक्षक गोपाल साहू सायवर सेल सक्ती एवं आरक्षक योगेश राठौर थाना बाराद्वार का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपीगण -विकास मधुकर पिता प्रेमलाल मधुकर उम्र 20 वर्ष ग्राम धमनी थाना हसौद , सुमाष कुमार खूंटे उर्फ राकी पिता मोहरसाय खूंटे उम्र 20 वर्ष ग्राम धमनी थाना हसौद , समीर रात्रे पिता पदमन रात्रे उम्र 20 वर्ष ग्राम हसौद , थाना हसौद एवं प्रहलाद श्रीवास पिता दुलार साय श्रीवास उम्र 19 वर्ष ग्राम हसौद थाना हसौद जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)।
: बुजुर्ग की हत्या कर शव को जलाने वाला शातिर सुपारी किलर जेल दाखिल
Sun, Nov 3, 2024
सक्ती - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विगत आठ माह पहले बुजुर्ग की हत्या कर शव को जलाने वाले शातिर सुपारी किलर को थाना मालखरौदा पुलिस ने घेराबंदी कर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनीष कुंवर ने अरविन्द तिवारी को बताया विगत माह 29 फरवरी 2024 को रात्रि में ग्राम अण्डी में मामले के मृतक भरत लाल भारद्वाज पिता स्व० साध राम भारद्वाज उम्र 67 वर्ष निवासी अण्डी का ग्राम अण्डी में ही मृतक का जोगी तालाब किनारे उसके मकान में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके सिर चेहरे में चोट पहुंचाकर उसका हत्या कर दिया गया था। जिस पर से थाना मालखरौदा में अपराध कमॉक 98/2024 धारा 302 , 201 भादवि का अपराध पॅजीबद्ध विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान मामले में संदेही ग्राम अण्डी के सरपंच पति विजय कुमार भारद्वाज पिता स्व० तिहारू राम भारद्वाज उम्र 38 वर्ष निवासी अण्डी से पूछताछ पर बताया गया कि मामले का मृतक भरत लाल भारद्वाज से जमीन सबंधी विवाद होना उसी बात पर मृतक के द्वारा पूर्व में उसके साथ लड़ाई-झगड़ा होना उसी बात को लेकर भरत लाल का हत्या करने के लिये चौकी फगुरम क्षेत्र का गुण्डा बदमाश नंद कुमार लहरे तथा हिमाँशु खुटे निवासी जमगहन को 1,50,000 रूपये में सुपारी देना तब 29 फरवरी 2024 को रात्रि में मृतक भरत लाल को नंदु लहरे तथा हिमाशु खुटे के द्वारा उसके मकान में जाकर हत्या कर पेट्रोल से उसका शव को जला देना बताने से मामले में आरापी विजय कुमार भारद्वाज निवासी अण्डी तथा आरोपी हिमाशु खुटे निवासी जमगहन को 06 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। मामले में मुख्य आरोपी नंद कुमार लहरे उर्फ नंदु पिता स्व० मोहित राम लहरे उम्र 38 वर्ष निवासी बरतुंगा चौकी फगुरम क्षेत्र का गुण्डा बदमाश (हिस्ट्री शिटर) है जो कि थाना तमनार जिला रायगढ के डबल मर्डर मामले में भी फरार था। जिसके विरूद्ध डभरा , फगुरम व रायगढ़ में अनेकों अपराधिक प्रकरण दर्ज है , जो शातिर किस्म का आरोपी है वह इस मामले में भी फरार था। जिसके पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा (भा०पु०से०) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री रमा पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर के दिशा निर्देश पर लगातार पतासाजी किया जा रहा था। अलग-अलग टीम बनाकर अलग-अलग राज्यों में टीम रवाना कर पतासाजी किया जा रहा था। इस दौरान 02 नवंबर 2024 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नंद कुमार लहरे पुनः किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने चौकी फगुरम क्षेत्र में दिखाई दिया है। सूचना पर थाना मालखरौदा से टीम बनाकर आरोपी के संभावित ठिकानो पर दबिश देने पर आरोपी का घेराबंदी कर आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसे थाना लाकर पूछताछ करने पर उक्त आरोपी के द्वारा उक्त घटना को घटित करना स्वीकार किया तथा हत्या करने के एवज में आरोपी विजय कुमार भारद्वाज से 1,50,000 रूपये प्राप्त करना स्वीकार किया। जिसके निशानदेही पर मामले के मृतक का हत्या करने में प्रयुक्त हथियार पत्थर को जप्त कर आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इसके साथ थाना तमनार जिला रायगढ को भी उनके प्रकरण में कार्यवाही हेतु सुचित किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल थाना प्रभारी मालखरौदा , उप निरीक्षक सी० पी० कंवर , प्रधान आरक्षक अयूब खान , आरक्षक नान्ही राम यादव , प्रमोद सोनत , शत्रुघ्न जांगड़े और अरूण नेताम का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपी -नंद कुमार लहरे उर्फ नदु पिता स्व० मोहित राम लहरे उम्र 38 वर्ष निवासी बरतुंगा चौकी फगुरम थाना डभरा जिला सक्ती (छ०ग०)।