: हत्या के प्रयास के मामले में ठोकर मारने का आरोपी जेल दाखिल
Mukesh Kumar Bharti
Thu, May 9, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सरगुजा - सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की समझाईस देने पर नाराज होकर जानबूझकर हत्या करने की नीयत से सफारी स्टॉर्म वाहन से आहतो को सामने से ठोकर मारने के आरोपी को आपरेशन विश्वास के तहत विशेष पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही से कोतवाली पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी अनुसार सरगुजा जिला पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास क़े तहत गंभीर अपराधों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम मे प्रार्थी सुभाषचंद अग्रवाल निवासी हॉस्पिटल रोड मणीपुर अम्बिकापुर ने 15 जनवरी 2024 को थाना कोतवाली मे मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसी दिन सफारी स्टोर्म वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 क़े चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थी की पत्नी , बहु और पोता का एक्सीडेंटकारित किया गया है। मामले मे आरोपी सफारी स्टोर्म वाहन चालक क़े विरुद्ध थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 26/24 धारा 279, 337 भादवि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले मे जांच विवेचना किया जा रहा था , आहतों क़े ईलाज क़े पश्चात वापस आने पर एवं प्रार्थी क़े व्यवसायिक कारणों से बाहर रहने क़े कारण बाद मे परिजनों क़े बयान एवं अन्य गवाहों क़े बयान दर्ज किये गये। बयान मे आये तथ्यों क़े आधार पर पता चला कि उक्त दुर्घटना सड़क हादसा नही था बल्कि घटना पूर्व नियोजित थी। जांच मे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये कि घटना दिनांक से एक दिन पूर्व प्रार्थी की पत्नी ओमनी अग्रवाल द्वारा आरोपी सफारी स्टोर्म चालक क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 नवीन गुप्ता को ठीक से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की समझाईस दी थी। जिस बात पर आरोपी नवीन गुप्ता नाराज होकर प्रार्थी क़े पत्नी ओमनी अग्रवाल को देख लेने की धमकी दी गई थी और इसी बात पर हत्या करने की नीयत से आरोपी वाहन चालक द्वारा जानबूझकर प्रार्थी की पत्नी, बहु एवं पोता कों उक्त घटना दिनांक कों सफारी स्टोर्म वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 से सामने से ठोंकर मारी गयी थी। मामले मे आहतों क़े परिजनों क़े द्वारा घटना का सीसीटीवी फूटेज पेश करने पर दो नग पेन ड्राइव जप्त किया गया है। जिसमे उक्त सफारी स्टोर्म वाहन सामने क़े तरफ से आता दिखाई देता हैं और वापस मुड़कर अपने वाहन कों खड़ा कर देता है। प्रार्थी की पत्नी, बहु और पोता कों आता देखकर जानबूझकर अपना सफारी स्टोर्म वाहन बढ़ाकर हत्या करने की नीयत से ठोकर मार देता है। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट एवं जांच मे आये तथ्यों क़े आधार पर मामले क़े आरोपी वाहन चालक नवीन गुप्ता की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से उक्त घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी क़े कब्जे से घटना मे प्रयुक्त सफारी स्टोर्म वाहन जप्त किया गया है। मामले मे सदर धारा 307 भादवि का अपराध कारित होना पाये जाने पर प्रकरण मे धारा 307 भादवि. जोड़कर आरोपी नवीन गुप्ता को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही मे प्रकरण क़े विवेचक उपनिरीक्षक वंशनारायण शर्मा सहित सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा , सहायक उपनिरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक अनुज जायसवाल एवं वीरेंद्र पैकरा का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी -
नवीन गुप्ता उम्र 23 वर्ष निवासी तेलाईकछार केनापारा सूरजपुर हाल मुकाम कुंडला सिटी अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)
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