Tuesday 16th of June 2026

ब्रेकिंग

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया ‘‘सीएम हेल्पलाइन - 1076‘‘ का शुभारंभ

बालको ने किया मल्टी-स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

बालको द्वारा आयोजित किसान मेला से कृषि नवाचार को मिला बढ़ावा

बालको द्वारा आयोजित किसान मेला से कृषि नवाचार को मिला बढ़ावा

बालको ने सुरक्षा को बनाया कार्य संस्कृति का आधार, ‘सुरक्षा संकल्प’ के 4 साल पूरे

सुचना

Welcome to the Samachar Bharti News, for Advertisement call +91-6261565687

: पॉक्सो एक्ट एवं महिला संबंधित लैंगिक अपराधों के संबंध में सरगुजा आईजी ने ली वर्चुअल मीटिंग

Mukesh Kumar Bharti

Thu, Feb 23, 2023
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट सरगुजा - पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक, राजपत्रित अधिकारी,थाना-चौकी प्रभारियों सहित समस्त विवेचकों की पॉक्सो एक्ट एवं महिला संबंधी लैंगिक अपराधों के संबंध में वर्चुअल मीटिंग ली गई। मीटिंग के दौरान रेंज आईजी द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228A तथा माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा "निपुण सक्सेना विरुद्ध संघ शासन" में दिये गये निर्देशों के संबंध में बताया गया। श्रीमती मधुलिका सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरजपुर द्वारा विस्तृत जानकारी हेतु प्रेजेंटेशन दी गई। मीटिंग में निर्देशित किया गया के कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उक्त प्रकरणों में पीड़ित/पीड़िता महिला, बालक-बालिका की पहचान प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित नहीं करेगें। पीड़ित/पीड़िता की पहचान संबंधी प्राधिकृत सक्षम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। यह भी निर्देशित किया गया कि महिला एवं बच्चों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अक्षरशः पालन किया जावे। रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार महिलाओं की सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति ऐप , हमर बेटी हम मान , वन स्टॉप सेंटर व प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क जैसे चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत महिला एवं बच्चों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों को यह भी कहा गया के अपने क्षेत्र में कार्यरत प्रिंट ,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 228A लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 23 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) हो , जिससे बालक की पहचान प्रकट हो इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। पुलिस खिलाड़ियों को किये सम्मानित पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ पुलिस का राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सरगुजा संभाग के पुलिस खिलाड़ियों द्वारा फुटबॉल मैच में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देते हुये सम्मानित किये। सम्मानित करते हुये रेंज आईजी द्वारा कहा गया कि खेलकूद ना सिर्फ हमें स्फूर्तिवान बनाता है बल्कि काम के तनाव से मुक्ति भी दिलाता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को जगाता है। आईजी राम गोपाल गर्ग द्वारा कहा गया कि ऐसे खेलों के आयोजनों से पुलिस के जवान अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ-साथ जवानों में अनुशासन , शारीरिक दक्षता एवं आपसी भाई चारे की भावना जागृत होती है एवं साथ ही कठिन परिस्थितियों में जवानों को धैर्य के साथ सामना करने का आत्म बल प्राप्त होता है। भविष्य में आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भी उम्मीद है कि आप सब अपने दक्षता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने जिले व संभाग का नाम रोशन करेंगे।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें