Friday 31st of July 2026

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सुचना

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: यातायात नियमों का उलंघन करने एवम शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही

*⏺️मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में कुल 89 वाहन चालको पर कार्यवाही करते हुए कुल 30,200/रू का समन शुल्क लिया गया* *⏺️ यातायात चेकिंग के दौरान थाना बलौदा क्षेत्र में ट्रेलर वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाए पायें जाने पर ट्रेलर को जप्त किया जाकर धारा 185 MV ACT के तहत् की गई कार्यवाही है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा* ⏩जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में *सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों* पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 20.12.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में सिलेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना एवं शराब पीकर वाहन चालाने वालो के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया जिसमे थाना अकलतरा में 09 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2900/₹ का समन शुल्क, थाना शिवरीनारायण में 04 वाहन चालकों से 1200/ ₹, थाना नवागढ़ में 03 वाहन चालकों से 900/₹, एवम यातायात पुलिस द्वारा 73 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 25,000/₹ का समन शुल्क लिया गया है, थाना बलौदा क्षेत्र में ट्रेलर चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाए पाए जाने पर ट्रेलर वाहन को जप्त किया जाकर, धारा 185 mv act के तहत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ⏩यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं *शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।*

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