Thursday 18th of June 2026

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: गाली गलौज से मना करने पर प्राणघातक हमला करने के दो आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट जांजगीर चांपा - गाली गलौज देने से मना करने पर बेल्चा - फावड़ा से प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपियों को अकलतरा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत माह बारह अगस्त की रात्रि में गाय (मवेशी) आरोपी के घर के सामने गोबर कर दिया था। जिस कारण आरोपियों द्वारा प्रार्थी कमलेश खांडेल एवं केतन खांडेल दोनो निवासी रहसबेड़ा अकलतरा को गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज देने से मना करने पर आरोपी दिनेश टण्डन व शन्नी टण्डन के द्वारा प्रार्थी को तुम मना करने वाले कौन होते हो कहकर फावडा - बेल्चा से मारपीट कर चोट पहुंचायें है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 294 , 506 , 323 , 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 307 भादवि जोड़ी गई है। विवेचना के दौरान आरोपी दिनेश टण्डन व शन्नी कुमार टण्डन दोनो निवासी रहसबेड़ा वार्ड नंबर 15 अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बेल्चा - फावड़ा बरामद कर अकलतरा पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सत्यकला रामटेके , सउनि अरूण कुमार सिंह , आरक्षक प्रदीप दुबे , राघवेन्द्र धृतलहरे , बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा। आरोपी दिनेश टण्डन उम्र 23 वर्ष एवं शन्नी कुमार टण्डन उम्र 20 वर्ष दोनो निवासी रहसबेड़ा अकलतरा थाना अकलतरा।

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