Wednesday 17th of June 2026

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: दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने के दो महिला आरोपिया जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट जांजगीर चांपा - दहेज के नाम पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले दो महिला आरोपिया को पामगढ़ पुलिस ने दहेज प्रताड़ना एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार पीड़िता ने थाना पामगढ़ में 02 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2020 में उनकी शादी व्यापार विहार बिलासपुर निवासी गजेंद्र कश्यप के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से इसका पति , ससुर , जेठ , अन्य रिश्तेदार शादी में कम दहेज लाने और मोटरसायकल नही लाने की बात कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में कुल आठ आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284/23 दहेज प्रताड़ना की धारा 498 ए , 34 भादवि के तहत अपराध पंजबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी एवं गंभीर होने से शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। आरोपियों द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो महिला आरोपिया रमाबाई कश्यप उम्र 32 वर्ष एवं पुष्पांजली कश्यप उम्र 31 वर्ष निवासी तालापारा बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। उनके द्वारा जुर्म स्वीकार करने एवं पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से पामगढ़ पुलिस ने उन्हें 16 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से दोनों आरोपिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सनत कुमार मांत्रे थाना प्रभारी पामगढ़ , सउनि.नीलमणि कुसुम , महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव , आरक्षक भुनेश्वर साहू , उमेश दिवाकर , संदीप डहरिया एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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