: नाबालिग से शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी जेल दाखिल
Fri, Feb 16, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टसक्ती - शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से शारीरिक शोषण करने के आरोपी को जैजैपुर पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार प्रार्थिया पीड़िता ने थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि विगत 22 अगस्त 2021 को आरोपी द्वारा प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर प्रार्थिया को नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करते रहा तथा परिवार वालो को बताने पर मारपीट की धमकी दिया था। तथा उसी दिनांक से जून 2023 तक आरोपी द्वारा शारीरिक शोषण करता रहा। प्रार्थिया द्वारा घटना की बात अपने घर वालों बताने पर थाना में रिपोर्ट करने आये। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 29/2024 , धारा 376 भादवि , 4,6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा महिला एवं बच्चो से सबंधित अपराध में त्चरित कार्यवाही करने का उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश दिये जाने पर जैजैपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही जैजैपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सतरूपा तारम के नेतृत्व में किया गया , जिसमें पूरे जैजैपुर थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपी -संजु राज कुर्रे पिता राजकुमार कुर्रे निवासी रीवाडीह थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छग)
: नाबालिग से शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी जेल दाखिल
Wed, Feb 14, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टसक्ती - शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से शारीरिक शोषण करने के आरोपी को जैजैपुर पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार प्रार्थिया पीड़िता ने थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि विगत 22 अगस्त 2021 को आरोपी द्वारा प्रार्थिया को शादी का झांसा देकर प्रार्थिया को नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करते रहा तथा परिवार वालो को बताने पर मारपीट की धमकी दिया था। तथा उसी दिनांक से जून 2023 तक आरोपी द्वारा शारीरिक शोषण करता रहा। प्रार्थिया द्वारा घटना की बात अपने घर वालों बताने पर थाना में रिपोर्ट करने आये। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 29/2024 , धारा 376 भादवि , 4,6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा महिला एवं बच्चो से सबंधित अपराध में त्चरित कार्यवाही करने का उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश दिये जाने पर जैजैपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही जैजैपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सतरूपा तारम के नेतृत्व में किया गया , जिसमें पूरे जैजैपुर थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपी -संजु राज कुर्रे पिता राजकुमार कुर्रे निवासी रीवाडीह थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छग)
: पैसा लेन देन के विवाद पर हत्या करने के दो आरोपी जेल दाखिल
Mon, Feb 12, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टसक्ती - पैसे के लेन - देन की विवाद पर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को जैजैपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस सात फरवरी को मृतक श्याम कर्ष पिता तिहारू राम कर्ष उम्र 33 वर्ष निवासी चोरभट्ठी द्वारा आरोपी उमेश चन्द्रा से पंद्रह सौ रूपये उधारी लिया था और उक्त उधारी रकम को शाम तक वापस लौटा देने को बोला था। आरोपी उमेश चन्द्रा शाम छह बजे उधारी पैसा लेने अपने साथी सुरेश चन्द्रा निवासी अरसिया को साथ लेकर मृतक श्याम कर्ष के घर गया। श्याम कर्ष घर मे नही मिलने से बस्ती तरफ खोजने गया और रास्ते में वैष्णवी मेडिकल के पास मृतक श्याम कर्ष मिला। तब आरोपी उमेश चन्द्रा द्वारा उधारी पैसा को मांगने लगा। पैसा नही देने पर उमेश चन्द्रा अपने सहयोगी सुरेश चन्द्रा के साथ मिलकर मृतक श्याम कर्ष को हाथ मुक्का व डण्डा से मारपीट किया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों/गवाहों के द्वारा समझाने पर वे अपने-अपने घर चले गये। इसके बाद नौ फरवरी को मृतक को आयी चोट का ईलाज कराने उनके परिजन जिला अस्पताल जाॅंजगी ले गये। जिला अस्पताल जाॅंजगीर से रिफर करने पर रामकृष्ण केयर बिलासपुर मे उसी दिनांक को भर्ती किया गया था। ईलाज के दौरान मृतक श्याम कर्ष की मृत्यु हो जाने पर सिटी कोतवाली बिलासुपर से सूचना प्राप्त हुआ की श्याम कर्ष का ईलाज के दौरान निधन हो गया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से.) को अवगत कराया गया। जिनके द्वारा त्चरित कार्यवाही करते हुये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश प्राप्त हुआ। अधिकारियों के निर्देशित किये जाने पर अपराध क्रमांक 26/2024 धारा - 294, 506, 323, 34, 302 भादवि के तहत जैजैपुर थाना पुलिस ने शीघ्र ही आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से दोनो आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही जैजैपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सतरूपा तारम के नेतृत्व में किया गया , जिसमें पूरे जैजैपुर थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपीगण -उमेश चन्द्रा पिता स्व. गणेश चन्द्रा उम्र 31 वर्ष निवासी गंजीपारा जैजैपुर और सुरेश चन्द्रा पिता सुकलाल चन्द्रा उम्र 38 वर्ष निवासी अरसिया , थाना जैजैपुर , जिला - सक्ती (छत्तीसगढ़)