: प्रबंधक के रिक्त पद हेतु दावा-आपत्ति निराकरण पश्चात् सूची जारी
Thu, Dec 21, 2023
कोरबा 21 दिसंबर 2023/ जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित कोरबा अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, बताती, पुरैना, रजगामार में प्रबंधक के रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त आवेदन पत्रों के संबंध में पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला यूनियन कार्यालय कोरबा वनमण्डल कोरबा एवं समिति कार्यालय में चस्पा की गई है। वनमण्डलाधिकारी/प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित वनमण्डल कोरबा ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त भर्ती हेतु जारी पात्र-अपात्र सूची के संबंध में 20 जुलाई 2023 से 11 अगस्त 2023 तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। निर्धारित अवधि में प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण कर सूची वनमण्डल कार्यालय के सूचना पटल में अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु चस्पा की गई है।
: प्लेसमेंट कैंप का आयोजन आज
Thu, Dec 21, 2023
कोरबा 21 दिसंबर 2023/जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोरबा द्वारा 22 दिसंबर 2023 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड शंकर नगर रायपुर में सिक्योरिटी गार्ड के 150 पद, वेदांता स्कील स्कूल बालको कोरबा में फूड एंड बेवरेज के 60 पद, सिविंग मशीन ऑपरेटर के 60 पद, वेल्डर के 30 पद फीटर के 30 पद तथा सोलर पी.वी. इंस्टालर के 30 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उक्त पदों हेतु 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा के साथ 10वीं, 12वीं एवं आईटीआई डिप्लोमा की शैक्षणिक योग्यता वांछनीय है। इच्छुक आवेदक 22 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
: प्रधानपाठक संदीप अग्रवाल निलंबित
Thu, Dec 21, 2023
कोरबा 21 दिसंबर 2023/ प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा मे पदस्थ श्री संदीप कुमार अग्रवाल प्रधानपाठक के विरूद्ध आश्रम की छात्राओं के साथ मारपीट करने, शारीरिक एवं मानसिक शोषण संबंधी शिकायत पर की गई जांच और जांच प्रतिवेदन सही पाए जाने पर उक्त प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ प्रधानपाठक श्री संदीप कुमार अग्रवाल के विरूद्ध छात्राओं के साथ मारपीट करने के साथ ही शारीरिक एवं मानसिक शोषण संबंधी शिकायत सही पाई गई। प्रधानपाठक के उक्त कृत्य को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरगा विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा नियत किया गया है।