: बिलासपुर पुलिस का त्रैमासिक डोर-टू-डोर कैंपेन संपन्न
Wed, May 10, 2023
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के मार्गदर्शन में बिलासपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर शहर एवं आस-पास करीब 5500 मकान मालिको एवं किरायेदारो एवं काॅलोनीवासियो से सीधे संपर्क कर अतिआवश्यक जानकारी एकत्रित की गई। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइंस संदीप पटेल ने अरविन्द तिवारी को बताया पुलिसअधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह (भापुसे) को बिलासपुर पदस्थापना दौरान ज्ञात हुआ कि जैसे-जैसे शहर बढता जा रहा है। यहाॅ रोजगार के अवसर तलाशने दुसरे प्रदेश के लोग बिलासपुर आकर विभिन्न व्यवसाय व रोजगार तथा शिक्षा अर्जित करने के कार्य में लग जाते है। बिलासपुर में रहने दौरान विभिन्न स्थानो पर किराये के मकान लेते है अथवा किसी काॅलोनी में शिफ्ट हो जाते है। विभिन्न आपराधिक प्रकरणो की जांच दौरान ऐसे बाहरी लोगो का संलिप्तता पाई जाती है जिनका सत्यापन एवं निवास की जानकारी एकत्र कर रखना अति-आवश्यक जान पडता है। इसी तरह यह भी ज्ञात हुआ कि आमतौर पर बाहरी प्रदेश के लोग शहर आने पर दो - तीन दिन रेल्वे स्टेशन या आस-पास डेरा लगाकर रहते हेै इनमें कुछ घुमन्तु प्रवृत्ति के लोग एवं कुछ फेरी लगाकर समान बेचने वाले लोग भी रहते है। जिनकी चेकिंग कर जानकारी एकत्र कर सहेज कर रखना अति-आवश्यक जान पडता हेै। इसी कडी में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से) के नेतृत्व में बिलासपुर पुलिस द्वारा योजना बनाकर शहर एवं आस-पास ऐसे मकान मालिको तथा उनके मकान में निवासरत किरायेदारो एवं काॅलोनी में निवासरत लोगो , घुमन्तु प्रवृत्ति के लोगो एवं रेल्वे स्टेशन के आस-पास निवासरत लोगो की जानकारी एकत्र करने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राहुल देव शर्मा की निगरानी में समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी बिलासपुर द्वारा विशेष अभियान चलाकर माह फरवरी , मार्च एवं अप्रेल में अपने-अपने थाना क्षेत्र में मकान मालिको एवं किरायेदारो की सुची तैयार की गई एवं निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर समस्त थानो में रिकार्ड एकत्रित किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न काॅलोनी में बैठक लेकर एवं डोर-टु-डोर कैंपेन चलाकर करीब 5500 मकान मालिको एवं किरायेदारो से सीधे संपर्क कर उपरोक्त फार्मेट में जानकारी एकत्र की गई एवं भविष्य में मकान किराये पर देने के पूर्व किरायेदार का समस्त सत्यापन कर लेने एवं पहचान पत्र से संतुष्ट होने पर ही मकान किराये पर देने एवं प्रारूप मे सूचना पत्र भरकर संबंधीत थाने मे जमा करने हिदायत दिया गया है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सभी मकान मालिको को सीसीटीवी. कैमरे लगाने की सलाह भी दी गई और काॅलोनी में गेट पर सिक्यूरिटी गार्ड व चौकीदार रखने की हिदायत भी दी गई। इसी कडी में सघन जांच अभियान चलाकर माह फरवरी , मार्च एवं अप्रेल में रेल्वे स्टेशन में बाहरी लोगो के रूकने एवं घुमन्तु डेरा व फेरी वाले लोगो की जानकारी भी एकत्र की गई है तथा अनावश्यक नही रूकने हिदायत दिया गया है। पुलिस की इस सघन जांच अभियान से अनावश्यक रूकने वाले व्यक्तियों में काफी कमी आई है। भविष्य में भी लगातार यह जांच अभियान जारी रहेगा।
: गंभीर अपराधों की विवेचना में करें सतत मॉनिटरिंग - बिलासपुर आईजी
Fri, May 5, 2023
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर बद्री नारायण मीणा द्वारा महिला संबंधी अपराधों एवं चिन्हित अपराध योजना अंतर्गत अपराधों की समीक्षा हेतु आज रेंज अंतर्गत जिलों के पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली गई।
पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों की महिला संबंधी अपराधों एवं चिन्हित अपराध योजना अंतर्गत चिन्हित किये गये अपराधों की समीक्षा करते हुये विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों में विगत वर्षों के लंबित सभी प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने तथा इन प्रकरणों की समीक्षा की जाकर समयबद्ध निराकरण करने निर्देशित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चिन्हित अपराधों की विवेचना नियमित रूप से कराये जाने एवं नोडल अधिकारियों को चिन्हित अपराधों की सतत मॉनिटरिंग हेतु पृथक से डायजेस्ट संधारण किये जाने व अपराधों की विवेचना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने विशेष ज़ोर दिया गया। धारा 376 भा.द.वि. अंतर्गत प्रकरणों में 60 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कराये जाने तथा अपराध कायमी पश्चात प्राथमिकता के आधार पर राहत प्रकरण तैयार कर भेजे जाने निर्देशित किया गया।चिन्हित अपराध योजना अंतर्गत चिन्हित अपराधों में शत-प्रतिशत दोषसिद्धि हो इस हेतु अपराधों की सूक्ष्मता से विवेचना किये जाने पर ज़ोर देते हुये कहा गया कि जप्ती के दौरान वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई जावे एवं प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट यदि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं हुआ हो तो विशेष प्रयास कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावे। इसी प्रकार जिन प्रकरणों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं तो ऐसे प्रकरणों में 65(बी) आई.टी. एक्ट का प्रमाणपत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावे। इस समीक्षा बैठक में वरि.पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार , पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह , पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ आशुतोष सिंह , प्रभारी पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा राजेश अग्रवाल , पुलिस अधीक्षक मुंगेली चंद्रमोहन सिंह , पुलिस अधीक्षक कोरबा उदय किरण , पुलिस अधीक्षक सक्ती एम.आर.आहिरे , पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही योगेश कुमार पटेल सहित रेंज कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपमाला कश्यप उपस्थित रहीं।
: आईजी द्वारा की गई आपराधिक प्रकरणों में हुये दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा
Sun, Apr 23, 2023
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - पुलिस अधीक्षकों की रेंज स्तरीय बैठक आज रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में बद्री नारायण मीणा पुलिस महानिरीक्षक , बिलासपुर रेंज द्वारा दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली गई । दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पूर्व इसकी समीक्षा संबंधित थाने के पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं उप पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आवश्यक रूप से करावे। सभी प्रकरणों में जप्ती के दौरान विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराये जाने और साक्ष्य के रूप में सम्मिलित कराने निर्देशित किया गया ताकि साक्षियों के पक्षद्रोही होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कराई जा सके। गंभीर अपराधों की विवेचना के संदर्भ में प्रत्येक माह प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कहा ताकि न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की कमी का लाभ आरोपी पक्ष को ना मिले व विवेचना के स्तर में सुधार लाया जा सके। आपराधिक प्रकरणों में विवेचना में त्रुटि के कारण दोषमुक्त प्रकरणों में विवेचकों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया। चिन्हित अपराध योजना के तहत चिन्हांकित किये गये प्रकरणों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह पुलिस अधीक्षकों को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला बिलासपुर के चिन्हित अपराध पाक्सो एक्ट के प्रकरण में विवेचक द्वारा 36 दिनों के अंदर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इसी प्रकार जिला मुंगेली से चिन्हित अपराध में नाबालिक बच्ची से अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी बस कंडक्टर के विरूद्ध 13 दिवस के भीतर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। जिला सक्ती में नाबालिग से छेड़छाड के मामले में 24 घंटे में विवेचना पूर्ण कर चालानी कार्यवाही की गई जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को 03 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इन प्रकरणों में सफलता के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षकों की सराहना की गई। इस वर्चुअल बैठक में सम्मिलित पुलिस अधीक्षकों को आगामी दिनों में आने वाले पर्व अंतर्गत अक्षय तृतीया / परशुराम प्रगटोत्सव एवं ईद-उल-फितर पर्व को ध्यान में साम्प्रदायिक सौहार्द्र सुनिश्चित करने हेतु शांति समिति की बैठकआयोजित करने निर्देश दिये गये। इन पर्वो में पर्याप्त बल व्यवस्था लगाकर कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु कहा गया।उपरोक्त बैठक में संयुक्त संचालक अभियोजन एम. एल. पांडेय , सदानंद कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ , एम.आर. आहिरे पुलिस अधीक्षक सक्ती , संतोष कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक बिलासपुर , आशुतोष सिंह पुलिस अधीक्षक सारंगढ-बिलाईगढ़ , यू.उदय किरण पुलिस अधीक्षक कोरबा , योगेश कुमार पटेल पुलिस अधीक्षक गौरेला पेंड्रा मरवाही , अनिल सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा , श्रीमती दीपमाला कश्यप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेंज पु.म.नि. कार्यालय बिलासपुर , श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली एवं रेंज के अतिरिक्त संचालक , उप संचालक तथा अन्य अभियोजन अधिकारीगण उपस्थित रहे।