: होटल में अवैध रूप से शराब बिक्री करने का आरोपी जेल दाखिल
Thu, Feb 9, 2023
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर होटल में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करते पाये जाने पर रेड कार्यवाही करते हुये कोनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री पूजा कुमार ने पुलिस मीडिया ग्रुप में इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर भा.पु.से. संतोष सिंह द्वारा जिला में चल रहे अवैध जुआ , सट्टा , आबकारी एवं माइनर एक्ट में आपरेशन निजात के तहत कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री पूजा कुमार भा.पु.से. के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्रों में सतत निगाह रखी गई थी। इसी कड़ी में गत 07 फरवरी को मुखबिर के जरिये सूचना मिला कि तुर्काडीह चौक में काके होटल के संचालक छेदीलाल साहू के द्वारा अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना तस्दीक हेतु मुताबीक आदेश प्रशि. उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी कोनी नुपूर उपाध्याय के आदेश पर सहायक उप निरीक्षक भरत लाल राठौर , हमराह स्टाफ एवं एसीसीयू के संयुक्त टीम तथा गवाहों के रवाना होकर रेड कार्यवाही किया गया। इसमें मौके पर छेदीलाल साहू को पकड़कर उसके कब्जे से एक प्लस्टिक के थैले में 06 नग कंगारू बीयर प्रत्येक 650 एम०एल० , 09 नग देशी मदिरा प्लेन प्रत्येक 180 एम०एल० , 06 नग मशाला देशी मदिरा 180 एम०एल० तथा 01 नग अंग्रेजी गोवा 180 एम०एल० कुल कीमती 2820 रूपये एवं बिक्री रकम 3200 रूपये बरामद की गई है। इस मामले में विधिवत धारा 34(2) , 34(ख) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कोनी पुलिस ने आरोपी छेदीलाल साहू पिता भरत लाल साहू उम्र 52 वर्ष निवासी सेंदरी , थाना कोनी , बिलासपुर हालमुकाम तुर्काडीह चौक , काके होटल , थाना कोनी , बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
: घर घुसकर गाली गलौज और मारपीट के छह आरोपी गिरफ्तार
Thu, Feb 2, 2023
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - टांगी , राड व डंडे से लेस एक राय होकर घर में घुसकर शराब पैसा वापसी की बात पर गाली गलौच के साथ मारपीट करने के छह आरोपियों को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बिल्हा थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया कि 02 अगस्त 2022 की रात्रि सवा दस बजे प्रार्थी कोमल शास्त्री पिता मोहन शास्त्री जाति सतनामी निवासी ग्राम खुडियाडीह थाना बिल्हा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि करीब आठ बजे प्रार्थी के रिस्तेदार सोनू शास्त्री , धर्मेन्द्र शास्त्री एवं परिवार के अन्य लोग अपने घर के सामने एवं घर में थे। उसी समय गांव के ही देवचंद यादव उर्फ भोली , रामप्रकाश यादव उर्फ गोद्दा , समीत यादव उर्फ गोफे , खिलावन यादव , रामनरेश यादव उर्फ मंगलू , गेंदराम यादव , हरीचंद यादव उर्फ तोतवा , रंगा यादव , राकेश यादव और अन्य लोग एक राय होकर टांगी , राड , डंडा पकडे आये और शराब की पैसा वापसी की बात पर प्रार्थी एवं परिवार के लोगो को गाली गलौच कर मारपीट किये। जिस पर थाना बिल्हा में अप क्रमांक 197/2022 धारा 147, 323 , 294 , 506, भादवि कायम कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 148 , 149 , 324 , 325 , 458 भादवि व 3(2)ट(क) अनु. जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जोडी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुये आज आरोपीगण देवचंद उर्फ भोली पिता घनाराम यादव उम्र 52 वर्ष , रामप्रकाश उर्फ गोद्दा पिता घनाराम यादव उम्र 45 वर्ष , समीत यादव उर्फ गोफे पिता राम प्रकाश यादव उम्र 25 वर्ष , रंगा यादव पिता देवचंद यादव उम्र 24 वर्ष , राकेश यादव पिता देवचंद यादव उम्र 20 वर्ष और हरशिचंद यादव उर्फ तोतवा उम्र 48 साल सभी साकिनान खुडियाडीह थाना बिल्हा जिला बिलासपुर (छ०ग०) को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के विरूद्ध बिल्हा पुलिस कार्यवाही कर रही है। उक्त कार्यवाही उप पुलिस अधीक्षक सी०डी० लहरें के नेतृत्व में थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर , सउनि दीवान , धर्मेंद्र यादव , आरक्षक संतोष मरकाम , शशिकांत कौशिक का सराहनीय योगदान रहा।
: चोरी के आरोप में अपचारी बालक सहित एक गिरफ्तार
Sat, Sep 24, 2022
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - दुकान के सामने खड़ी स्कूटी में लटके थैले में रखे नगदी रूपये और रसीद बुक की चोरी के आरोप में तालबहार पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अपचारी बालक सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये तारबहार थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया गत 22 सितंबर को प्रार्थी राजकुमार गोविंदानी पिता दयालदास उम्र 56 वर्ष निवासी विनोबा नगर तारबाहर थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उक्त दिनांक की रात्रि लगभग साढ़े नौ बजे वह व्यापार विहार स्थित अपनी दुकान के सामने खड़ी अपनी स्कूटी में एक थैला लटकाकर दुकान बंद कर रहा था। वापस आने पर स्कूटी में थैला नहीं था और दो अज्ञात व्यक्ति थैला लेकर भाग रहे थे। थैला में 3100 रूपये नगद व रसीद बुक था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में अपराध क्रमांक 211/22 धारा 379 , 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये उपपुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती पारूल माथुर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ( शहर ) राजेन्द्र जायसवाल , नगर पुलिस अधीक्षक ( सिविल लाईन ) श्रीमती मंजूलता बाज द्वारा तत्काल तस्दीक एवं आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश देने पर थाना प्रभारी तारबाहर के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इस बीच मुखबिर की सूचना पर यदुनंदन नगर तिफरा निवासी शुभम वाधवानी और अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया जो दोनों के द्वारा कर्ज अधिक हो जाने से अपराध करना स्वीकार किये गये। आरोपी शुभम वाधवानी व अपचारी बालक से चोरी हुये मशरूका में से दो हजार रूपये नगद व रसीद बुक को जप्त किया गया। अपचारी बालक व आरोपी शुभम वाधवानी द्वारा अपराध करना पाये जाने पर आज उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक देवेश सिंह राठौर , प्रधान आरक्षक कार्तिक यादव , आरक्षक किशन राय , सज्जू अली , मोहम्मद अली , राजेन्द्र कुमार , प्रहलाद जोशी का कार्य सराहनीय रहा।