: डरा धमका कर दैहिक शोषण करने का आरोपी जेल दाखिल
Mon, Aug 26, 2024
जांजगीर चाम्पा - डरा धमकाकर जबरदस्ती दैहिक शोषण करने के आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने विधिवत त्वरित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया पीड़िता के द्वारा थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम मुड़पार निवासी विकास खूंटे के द्वारा डरा धमकाकर जबरदस्ती उसका दैहिक शोषण किया गया। पीड़िता का प्रायवेट फोटो भी आरोपी अपने फोन में रखा था , जिसे वायरल करने की धमकी देता था। जिस पर से थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 303/24 धारा 64(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये विवेक शुक्ला (आईपीएस) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में आरोपी विकास खूंटे निवासी मुड़पार थाना नवागढ़ को उसके निवास पर दबिश देकर पकड़ा गया। घटना के संबध में पूछताछ किये जाने पर उसने जुर्म करना स्वीकार किया। धारा सदर अपराध पाये जाने से नवागढ़ पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा , महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरोलकर , आरक्षक संजय टंडन का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपी -विकास खूंटे पिता रामायण खूंटे उम्र 22 वर्ष निवासी मुड़पार , थाना नवागढ़ , जिला - जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)
: युवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी जेल दाखिल
Mon, Aug 26, 2024
अम्बिकापुर - पचास हजार रुपये नगद एवं सोने के जेवर दिये जाने की बात कहने पर गोली मारकर युवा व्यवसायी की हत्या करने के आरोपी को विशेष पुलिस टीम के संयुक्त कार्यवाही से थाना गांधीनगर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय अम्बिकापुर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल (आईपीएस) ने इस हत्या मामले का खुलासा करते हुये बताया सूचक महेश कुमार केडिया निवासी पटपरिया थाना गांधीनगर ने गत दिवस 20 अगस्त को थाना गांधीनगर आकर गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराया कि सूचक का पुत्र अक्षत अग्रवाल जो वर्तमान में दुकानदारी का काम करता हैं घटना दिनांक बीस अगस्त को शाम छह बजे अपने घर से सफेद रंग की एस्टर कार क्रमांक सी जी/ 10/बी एस / 4184 से बिना कुछ बताये निकला है और वापस घर नही आया है। गुम इंसान अक्षत अग्रवाल अपने साथ मोबाइल रखा हैं जो बंद बता रहा है , सूचक की रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर गुमशुदा का लगातार पतातलाश किया जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा पतातलाश के दौरान गुमशुदा अक्षत अग्रवाल के उपयोग किये जा रहे मोबाइल नम्बरो के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी प्राप्त कर गुमशुदा के सम्पर्क में रहे संदिग्ध युवक संजीव मण्डल उर्फ भानू कों उसके घर से घेराबंदी कर पकड़कर गुमशुदा अक्षत अग्रवाल के संबंध में पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने आरोपी दिनांक 20 अगस्त को शाम साढ़े छह बजे लगभग गुमशुदा अक्षत अग्रवाल के साथ उसके हुण्डई एक्सटर में बैठकर ग्राम मेण्ड्रा के पहाड़ घुटरी जंगल में जाकर गुमशुदा अक्षत अग्रवाल के सीने में पिस्टल से तीन गोली मारकर हत्या कर शव को हुण्डई एक्सटर कार में छोड़कर वापस आ जाना बताया। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा आरोपी के निशानदेही पर बताये हुये जगह घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया। मौके पर हुण्डई एक्सटर कार क्रमांक सी जी/ 10/ बी एस/ 4184 के ड्रायविंग सीट पर गुमशुदा अक्षत अग्रवाल का रक्त रंजीत शव पड़ा हुआ था , मामले में मर्ग क्रमांक 83 / 24 धारा 194 बीएनएस कायम कर जांच में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के संदेही संजीव मण्डल उर्फ भानू को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना नाम संजीव मण्डल उर्फ भानु उम्र 29 वर्ष निवासी भगवानपुर रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स के बगल में थाना गांधीनगर का होना बताया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने बताया कि गुमशुदा अक्षत अग्रवाल द्वारा आरोपी को 50000 रूपये नगद एवं सोने के जेवर दिये जाने की बात कहने पर आरोपी द्वारा मृतक की हत्या कारित करना स्वीकार किया गया। घटनाकारित करने पश्चात मृतक अक्षत अग्रवाल के गले में पहना चैन व हाथ में पहने दो अगुठी को निकाला और पिस्टल वाले थैले को लेकर अपने मोटरसायकल से इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गया , जहां झाडी में तीनो बंदुक व गोली को झोला सहित फेंककर नगद रकम व सोने के जेवर को अपने घर के दराज में रखने के बाद आरोपी सो गया। आरोपी द्वारा हत्या की घटनाकारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर अपराध सबूत पाये जाने से मामले में अपराध क्रमांक 489 / 24 धारा 103 बीएनएस. 25 -27 आर्म्स एक्ट 'का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 03 नग लोहे का देशी पिस्टल 32 नग जिदा राउंड , 03 नग खोखा , 02 नग लोहे का मैगजीन बरामद किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग हौंडा साइन मोटरसायकल , 500 रुपये के 96 नोट कुल 48000 रूपये एवं 01 नग मोबाइल , मृतक का 02 नग चैन , मृतक का 01 नग ब्रेसलेट , मृतक का 02 नग अंगूठी बरामद किया गया , जबकि शेष रकम खर्च होना बताया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, आरोपी आपराधिक किस्म का युवक है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम द्वारा मामले में अग्रिम जांच विवेचना की जा रही है। इस सम्पर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल , साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मोरध्वज देशमुख , प्रभारी साइबर रेंज थाना निरीक्षक कलीम खान , स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय , सहायक उप निरीक्षक विनय सिंह , प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह , गणेश कदम , आरक्षक अनुज जायसवाल , सुयश पैकरा , विकाश मिश्रा , रमेश राजवाड़े , सत्येंद्र दुबे , संजीव चौबे , विकास सिंह , अमित विश्वकर्मा , अरविन्द उपाध्याय , ऋषभ सिंह , उमाशंकर साहू , घनश्याम देवांगन , पंकज लकड़ा , संजय राजवाड़े , आरक्षक साइबर रेंज थाना विवेक किंडो का सराहनीय योगदान रहा।
: धारदार चाकू से सरपंच की हत्या करने वाला आरोपी जेल दाखिल
Mon, Aug 26, 2024
बालोद - पत्नि पर गलत नियत रखने और उसके बारे में गलत बात करने से आक्रोश में आकर धारदार चाकू से सरपंच के गले में वार कर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को संजारी चौकी पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस जघन्य हत्याकाण्ड घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये उप पुलिस अधीक्षक बालोद सुश्री नवनीत कौर ने अरविन्द तिवारी को बताया कि आज 26 अगस्त को प्रार्थी कन्हैया दास मानिकपुरी निवासी ग्राम खेरथा बाजार चौकी संजारी , थाना डौण्डीलोहारा ने चौकी संजारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके गांव के सरपंच विक्रम सिन्हा की गांव में रहने वाले रामजी प्रजापति ने धारदार चाकू से मारकर हत्या कर दी है। प्रार्थी की सूचना पर थाना डौण्डीलोहारा में अपराध क्रमांक 130/2024 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक एस. आर. भगत के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के निर्देशन और उप पुलिस अधीक्षक बालोद सुश्री नवनीत कौर के पर्यवेक्षण में थाना डौण्डीलोहारा व चौकी संजारी स्टाफ एवं एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का बारिकी से जांच किया गया। घटना के संबध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संदेही रामजी प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर वह पहले गोल मोल जवाब दे रहा था , घटना के संबंध में कोई जानकारी नही होना बता रहा था। किन्तु उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि घटना की रात रामजी प्रजापति और विक्रम सिन्हा दोनो रामजी के घर में शराब पीये , इसके बाद विक्रम सिन्हा के द्वारा रामजी प्रजापति की पत्नि के बारे में गलत बात किया जा रहा था , जो उसकी पत्नि पर गलत नियत रखता था। इसके कारण दोनो में विवाद हुआ और रामजी प्रजापति आक्रोश में आकर धारदार चाकू से विक्रम सिन्हा के गले में वार कर उसकी हत्या कर दिया। आरोपी रामजी प्रजापति से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से संजारी चौकी पुलिस ने आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस अंधेकत्ल की गुत्थी सुलझाने व आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी संजारी सउनि अरविंद साहू , प्रधान आरक्षक हेमराज कोमरे , विकास सिंह , आरक्षक लोकेश साहू , वेदप्रकाश , संजीव बारले , महिला आरक्षक जागृति ठाकुर और थाना डौण्डीलोहारा से सउनि अनित राम यादव , प्रधान आरक्षक यज्ञदत ठाकुर , आरक्षक त्रवेश सिन्हा , पूनम खरे , कुमलाल वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।गिरफ्तार आरोपी -रामजी प्रजापति पिता स्व. दादूराम प्रजापति उम्र 51 वर्ष पता - वार्ड 10 बाजार चौक खेरथा बाजार चौकी संजारी थाना डौण्डीलोहारा , जिला बालोद (छत्तीसगढ़)