: नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने के उड़ीसा संगठित गिरोह के आठ आरोपी जेल दाखिल
Sat, Jun 15, 2024
रायपुर - जॉब कन्सलटेंसी पैन इंडिया नामक आफिस खोलकर विभिन्न लोगो को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखो रूपये की धोखाधड़ी करने वाले उड़ीसा के संगठित गिरोह के कुल आठ आरोपियों को एसीसीयू की संयुक्त टीम की कार्यवाही से सिविल लाईन थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। आरोपियान बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के साथ - साथ फर्जी नामक वेबसीरीज से प्रभावित होकर नकली नोट छपाई का भी काम करते थे।
कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेसवार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय क्राइम संदीप मित्तल ने मामले का खुलासा करते हुये बताया विगत कुछ दिनों से रायपुर पुलिस को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के संगठित गिरोह द्वारा रायपुर में जॉब दिलाने हेतु अलग - अलग स्थानों में आफिस का संचालन कर लोगो को जॉब दिलाने का झांसा देकर रूपये लेकर ठगी किया जा रहा है। शिकायत को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, क्राईम संदीप मित्तल , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग झा , उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह , प्रभारी एसीसीयू एवं थाना प्रभारी सिविल लाईन को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन में एसीसीयू एवं थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों के संबंध में लगातार सूचना एवं जानकारी एकत्र किये जा रहे थे। इसी तारतम्य में संगठित गिरोह का कार्यालय जॉब कन्सलटेंसी जॉब पैन इंडिया नाम से पंडरी रायपुर में संचालन होने की जानकारी प्राप्त होने पर थाना सिविल लाईन एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम के द्वारा रेड कार्यवाही किया गया। जहां कार्यालय बंद होने पर विधिवत कार्यालय को खोलवाकर ऑफिस के अंदर रखे लैपटाप को जप्त किया गया , जिसमें गिरोह के संबंध में विभिन्न जानकारी प्राप्त हुआ। उक्त कार्यालय का एक और ब्रांच अशोका रतन रायपुर में स्थित होने की जानकारी प्राप्त हुई , जिस पर पुलिस टीम द्वारा अशोका रतन स्थित कार्यालय में दबिश दिया गया। जहां पर कंपनी के संचालकगण पिन्टू ताण्डी उर्फ बुल्लू एवं कैलाश ताण्डी उर्फ केटी तथा अन्य आकाश ताण्डी , खेत्रो ताण्डी , अभिजीत दीप , विक्की ताण्डी , राज टाकरी , नितेश कुमार बाघ मिले। पृथक पृथक पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये लोग एक राय हो कर जॉब कन्सलटेंसी जॉब पेन इंडिया कंपनी पंडरी एवं अशोका रतन , अनुपम नगर रायपुर में खोलकर लोगो को जॉब दिलाने हेतु रजिस्ट्रेशन कर रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे व स्वयं इन्टरव्यू में फेल कर कैंडिडेट्स को पास कराने के नाम पर और पैसे वसूल करते थे। उन्हें बाद में स्पाईस जेट कंपनी के अपाइटमेंट लेटर के ड्राफ्ट में कैंडिडेट्स के नाम एड्रेस एवं जाब लोकेशन के डिटेल ईमेल आईडी में मेल करते थे , किन्तु इनका स्पाईस जेट कम्पनी से कोई संबंध नही था। साथ ही इनके द्वारा नकली नोट एवं स्टाम्प पेपर छापने हेतु कोरा पेपर एवं वाटर मार्क इंक मंगाकर पांच - पांच सौ रूपये के नोट को कलर प्रिंटर के माध्यम से छापकर कुछ नोटों को मार्केट में चलाकर कुछ छापे गये नोट को रखना बताया गया। जिस पर आरोपियों के कब्जे से पृथक पृथक एक रायल इंनफील्ड बुलेट वाहन , एक थार चारपहिया वाहन , सत्ताईस नग मोबाइल फोन , चौदह नग कीपेड फोन , तीन नग सोने की चैन , एक नग सोन की ब्रेसलेट , तीन नग सोने की अंगुठी , एक नग सोने की नेकलेस , चार नग लैपटाप , एक नग कलर प्रिन्टर , दो सीट पांच - पांच सौ रूपये छपे हुए नकली नोट (प्रत्येक में चार नग) , 165 नग नोट छापने का कोरा सीट , वाटर मार्क इंक , विभिन्न बैंको का पासबुक , एटीएम कार्ड एवं चेकबुक कुल जुमला 2375000 रूपये जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 340/2024 धारा 420 , 467 , 468 , 471 , 489(ए) , 489(बी) , 489(सी) , 489(डी) , 489(ई) , 120बी , 34 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना सिविल लाईन पुलिस ने कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।गिरफ्तार आरोपीगण -पिन्टू ताण्डी उर्फ करण उर्फ बुल्लु पिता बालेक ताण्डी उम्र 24 वर्ष निवासी रानीपुर झरिअल थाना सिन्द्धेकला जिला बलांगीर (उड़ीसा) हाल पता ब्लॉक नम्बर 12 , रूम नम्बर 302 अशोका रतन जिला रायपुर , कैलाश ताण्डी उर्फ केटी पिता बालेक ताण्डी उम्र 26 वर्ष निवासी रानीपुर झरिअल थाना सिन्द्धेकला जिला बलांगीर (उड़ीसा) हाल पता ब्लॉक नम्बर 12 , रूम नम्बर 302 , अशोका रतन जिला रायपुर , आकाश ताण्डी पिता भास्कर ताण्डी उम्र 28 वर्ष निवासी न्यू राजीव गांधी नगर थाना पदमनापुर जिला दुर्ग हाल पता ब्लॉक नम्बर 12 , रूम नम्बर 302 अशोका रतन जिला रायपुर , खेत्रो ताण्डी पिता बाईक ताण्डी उम्र 34 वर्ष निवासी रानीपुर झरियल टिटलागढ़ थाना सिन्द्धेकला जिला बलांगीर (उड़ीसा) हाल पता ब्लॉक नम्बर 12 , रूम नम्बर 302 , अशोका रतन जिला रायपुर , अभिजीत दीप पिता एजरा दीप उम्र 26 साल साकिन कालाहाण्डी केसिंगा सिरजापाली थाना केसिंगा जिला कालाहाण्डी (उड़ीसा) हाल पता ब्लॉक नम्बर 12 , रूम नम्बर 302 , अशोका रतन जिला रायपुर , विक्की ताण्डी पिता बालिक ताण्डी उम्र 19 वर्ष निवासी रानीपुर झरिअल थाना सिन्द्धेकला जिला बलांगीर (उडीसा) हाल पता ब्लॉक नम्बर 12 , रूम नम्बर 302 अशोका रतन जिला रायपुर , राज टाकरी पिता त्रिनाथ टाकरी उम्र 22 साल साकिन रानीपुर झरिअल थाना सिन्द्धेकला जिला बलांगीर (उड़ीसा) हाल पता आकाशवाणी उत्तम नगर सिविल लाईन जिला रायपुर और नितेश कुमार बाघ पिता भु्रगु राम बाघ उम्र 21 वर्ष निवासी करला भावनी पटना, थाना केगांव जिला कालाहाण्डी (उड़ीसा) हाल पता ब्लॉक नम्बर 12 , रूम नम्बर 302 अशोका रतन जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
: शादी डाट काम में नौकरी के नाम पर ठगी करने का आरोपी जेल दाखिल
Tue, Jun 11, 2024
जांजगीर चाम्पा - शादी डाट काम में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थी रामचरण यादव निवासी मिसदा के द्वारा थाना नवागढ़ आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि क्रांति कश्यप , शरद कश्यप , योगेश्वर के द्वारा शादी कॉम में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखा देकर इंडसंड बैंक में झारखंड ले जाकर प्रार्थी का खाता खुलवाया और प्रार्थी से 5000 रूपये भी लिये। खाता खुलवाने के बाद उक्त खाता के एटीएम को आरोपीगण अपने पास रख लिये। खाता में अत्यधिक पैसे ट्रांजेक्शन होने से और मोबाइल में मैसेज आने से प्रार्थी के द्वारा आरोपियों को पूछा गया कि इतना पैसा कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है , तब आरोपीगण के द्वारा तुम्हारा नौकरी लगेगा उससे मतलब रखो बोलकर कुछ नही बताये। जल्द तुम्हारा नौकरी लगवा देंगे बोले। जब प्रार्थी को यह एहसास हुआ कि इसके खाता का गलत उपयोग हो रहा है तब वह बलौदाबाजार जाकर अपने खाता को बंद करवा दिया। प्रार्थी के खाता में ठगी के रकम 521000 रूपये को अपने पुराने खाता में रख लिया। तब आरोपियों के द्वारा डरा धमकाकर प्रार्थी से 468000 रूपये को वापस ले लिये। जिस पर से थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 108/23 धारा 420 , 384 , 34 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी योगेश्वर , क्रांति कुमार कश्यप , शरद कश्यप की पूर्व में ही गिरफ्तारी हो चुकी है। उक्त आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया कि ओमप्रकाश श्रीवास निवासी कुरियारी के साथ मिलकर ये लोग घटना को अंजाम देते थे और लोगो से ठगी करते थे। जो पैसा मिलता था उसको किराए में लिये अकाउंट में डलवाते थे और खा पीकर मौज मस्ती करते थे। पुलिस अधीक्षक महोदय जांजगीर चाम्पा विवेक शुक्ला (भापुसे.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल एवं अनुविभागीय अधिकारी नवागढ़ पामगढ़ अनिल कुर्रे के मार्गदर्शन में आरोपी ओमप्रकाश को पकड़ने हेतु मुखबिर तैनात किया गया था। मुखबिर की सूचना पर ओमप्रकाश श्रीवास निवासी कुरियारी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया , उन्होंने बताया कि किराये के अकाउंट से ठगी के पैसे का जो हिस्सा मिला उसको अपने साथियों के साथ खा पीकर मौज मस्ती किया है। एवं एक अपाचे मोटर सायकल ओमप्रकाश के द्वारा खरीदा गया था जिसे जप्त किया गया है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से नवागढ़ पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा , एस आई रमेश एक्का , प्रधान आरक्षक स्वाति गिरोलकर , राधेश्याम पूर्णा , आरक्षक टूकेश्वर डड्सेना , संजय टंडन , श्याम कुमार शांतेय , सायबर से विवेक सिंह का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपी -ओमप्रकाश श्रीवास पिता संतोष श्रीवास निवासी कुरियारी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा छत्तीसगढ़।
: गुम बालिकाओं को बरामद करने में नवागढ़ पुलिस को मिली सफलता
Tue, Jun 11, 2024
जांजगीर चाम्पा - जिले के नवागढ़ पुलिस को दस माह और छह माह पूर्व बालिकाओं के गुम (अपहृत) के दो अलग - अलग प्रकरणों में बालिकाओं को जम्मू कश्मीर से बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। दोनों अपहृत बालिकाओं को पुलिस ने सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया है , वहीं प्रकरण में शामिल विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को नवागढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया पुलिस अधीक्षक महोदय जांजगीर चांपा विवेक शुक्ला (भापुसे.) के निर्देशन में गुम बालक बालिकाओं का पतासाजी के लिये लगातार अभियान चलाया जा रहा हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक अनिल कुर्रे के कुशल मार्गदर्शन में गुम बालक बालिकाओं की लगातार पातासाजी की जा रही थी। जिसमे थाना नवागढ़ के दो प्रकरण में गुम बालिकाओं का जम्मू तरफ जाने का लोकेशन प्राप्त होने से थाना नवागढ़ से टीम बनाया गया। जिसमे प्रधान आरक्षक प्रेमलाल दिवाकर , आरक्षक जनक कश्यप , महिला आरक्षक नीता महंत के टीम को जम्मू कश्मीर तरफ रवाना किया गया। जहां पर पहले प्रकरण की अपहृता 26 अक्टूबर 2023 को बिना बताये अपने घर से अज्ञात व्यक्ति के बहलाने फुसलाने से कही चली गई थी। जिस पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 320/23 धारा 363 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया था। अपहृता का लोकेशन जम्मू तरफ मिलने से टीम के द्वारा जम्मू में बरामद किया गया। पूछताछ पर अपहृता के द्वारा बताया गया की अपहृता को नाबालिक बालक के द्वारा शादी का झांसा देकर भागकर ले गया था। जिस पर विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक के विरुद्ध थाना नवागढ़ में धारा 363 , 366 , 376 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया , जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया। वहीं एक अन्य प्रकरण में अपहृता 10 जनवरी 2024 को अपने गांव से बिना बताये कही चली गई थी , जिस पर से थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 14/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। अपहृता को जम्मू कश्मीर के पास से बरामद किया गया जाकर उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी भास्कर शर्मा , प्रधान आरक्षक प्रेम लाल दिवाकर , स्वाति गिरोलकर , आरक्षक जनक कश्यप , महिला आरक्षक नीता महंत , साइबर सेल से प्रधान आरक्षक विवेक सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।