: पैसों का लालच देकर अनाचार करने के चार आरोपी जेल दाखिल
Fri, Feb 16, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - लोगो के आध्यात्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर नाबालिग लड़कियों को दैवीय शक्ति से पैसों की बारिश होने का झांसा देकर पूजा पाठ करने के नाम पर अनाचार करने वाले चार आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं प्रकरण का एक आरोपी फरार है , जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
बिलासागुड़ी में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में आज इस मामले का खुलासा करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा ने बताया गत दिवस चौदह फरवरी को थाना रतनपुर में पीड़िता के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनके गांव के दो व्यक्तियों द्वारा उन्हें बताया गया कि एक ठाकुर बाबा है जो कुमारी कन्याओं की पूजापाठ करता है, जिससे पैसा बरसता है। जिस झांसे में वे लोग रतनपुर के मदनपुर में एक घर में आये एवं वहां पूजा पाठ के बाद बाबा द्वारा उन बच्चियों को अकेले कमरे मे ले जाकर पूजा पाठ के बहाने अनाचार किया गया। वापस जिला सारंगढ़ में अपने घर जाने पर बालिकाओं ने यह बात अपने परिजनों को बताई , जिस पर परिजनों द्वारा रतनपुर थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई।प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में तत्काल अपराध क्रमांक - 132/24 एवं 133/2024 धारा-366(क), 376, 34 भादवि, 04 पाॅस्को एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान बालिका संबंधी गंभीर अपराध होने से थाना प्रभारी रतनपुर के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त घटना के संबंध में अवगत कराया गया। प्रभारी पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ बघेल से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना रतनपुर में टीम गठित कर संदेहियों को लोकल मुखबिर के आधार पर आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई।आरोपियों को बालपुर, भाठागांव थाना सरसींवा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ व लिगिंयाडीह व मदनपुर जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रकरण का एक आरोपी कन्हैया फरार है। पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले निवासी धनिया बंजारे और हुलसी रात्रे ने करीबन दो माह पूर्व से दो अलग-अलग स्थान की नाबालिक बच्चियों एवं उनके माता पिता को कुंवारी लड़की का पूजा कराकर एवं उसके उपर दैवीय शक्ति बैठाने से लाखों-करोड़ों रूपये की बारिश होती है कहकर अपने विश्वास में लिया। गत दिवस ग्यारह फरवरी को उन दोनों नाबालिक बच्चियों को उनके परिजनों के साथ बिलासपुर बस स्टैण्ड लेकर गये और वहाॅं पूजा करने वाले पंडित कुलेश्वर राजपूत उर्फ पंडित ठाकुर एवं उनका साथी कन्हैया से मिलवाकर उनके द्वारा ही पूजा पाठ कराकर पैसा बरसाना बताकर मुलाकात कराये। जहाॅं से वे लोग दोनों नाबालिक बच्चियों को मदनपुर रानीगाॅंव चैक के पास गणेश साहू के मकान में लेकर गये। जहाॅं सभी गणेश साहू के घर खाना खाये, पंडित कुलेश्वर ठाकुर दोनों नाबालिक बच्चियों में से एक बच्ची को मकान के अंदर कमरे में ले गया एवं पूजा के बहाने उनके परिजन और सभी लोगों को कमरे से बाहर कर दिया तथा अंदर कमरे में लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और उक्त घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुये कमरे के बाहर छोड़ा। इसी प्रकार दुसरी नाबालिक लड़की को भी पूजा कराने के बहाने अंदर कमरे में ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया। उक्त घटनाकारित करने के पश्चात पंडित कुलेश्वर ठाकुर द्वारा उनके परिजन को बताया कि पूजा से मात्र चार हजार - दो हजार रूपये ही बारिश हो पाया है कहकर पैसे दे दिया। दोनों नाबालिक बच्चियाॅं घटना से इतने डरे सहमें थे कि वे उक्त घटना के संबंध में परिजन को जानकारी नहीं बता पाये। बिलासपुर बस स्टैण्ड से वापस अपने घर जाते समय उक्त घटना के संबंध में दोनों नाबालिक लडकियों ने अपने परिजन को बताया। इस प्रकरण में रतनपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित चार आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , वहीं एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर निरीक्षक देवेश सिंह राठौर , उपनिरीक्षक कमलेश बंजारे , प्रधान आरक्षक बलदेव सिंह , सत्यप्रकाश यादव, आरक्षक बसंत मानिकपुरी, दीपक मरावी एवं महिला आरक्षक स्वाती बंजारे का सराहनीय योगदान रहा।बिलासपुर पुलिस की अपील -बिलासपुर पुलिस ने आम जनता से ऐसे झांसा देने वाले लोगो से सावधान रहने की अपील की है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो।गिरफ्तार आरोपीगण -धनिया बंजारे पिता स्व. श्यामलाल बंजारे उम्र 42 वर्ष निवासी बालपुर थाना सरसींवा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छग , हुलसी रात्रे पिता तिहारू रात्रे उम्र 30 वर्ष निवासी भाॅंठागाॅंव थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ छग , गणेश साहू पिता कार्तिकराम साहू उम्र 52 वर्ष निवासी मदनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छग और मुख्य आरोपी कुलेश्वर सिंह राजपूत उर्फ कुमार उर्फ पंडित ठाकुर पिता मोहन राजपूत उम्र 43 वर्ष पता लिगिंयाडीह बिलासपुर छत्तीसगढ़।
: नवपदस्थ आईजी डा० संजीव शुक्ला ने ली अपराध समीक्षा बैठक
Wed, Feb 14, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर द्वारा आज बिलासागुड़ी मीटिंग हाल में जिला पुलिस बिलासपुर के सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना चौकी प्रभारियों की मीटिंग ली गई। जिसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा पुलिस मुख्यालय के आदेश व दिशानिर्देश की जानकारी दी गई। मीटिंग में पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा आगामी चुनाव की आवश्यक तैयारी हेतु निर्देश देने के साथ ही अवैध नशा, क्राइम कंट्रोल, पब्लिक पुलिस रिलेशन और यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु कड़े निर्देश दिया गया। वहीं उनके द्वारा गुंडा बदमाश पर नियंत्रण, अवैध उत्खनन व परिवहन, अवैध नशा हेतु संयुक्त कार्यवाही एवं बेसिक पुलिसिंग, नाईट ग़स्त, वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त व्यवस्था के निर्देश भी दिये गये। आज आयोजित क्राइम मीटिंग में रेंज बिलासपुर में नव पदस्थ पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला (आईपीएस) द्वारा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय गृहमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिये गये क़ानून व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल, वीआईपी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संबंधी दिशानिर्देश को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिये गये। थाना चौकी में विजीवल पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग, रात्रि गस्त, स्कूल कॉलेज खुलने बंद होने और सुबह और शाम छह बजे से ग्यारह बजे के समय थाना पेट्रोलिंग का सही उपयोग, अवैध नशा नारकोटिक्स एवं नशे के विरुद्ध सप्लाई चेन को रोकने के लिये फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ संयुक्त कार्यवाही, अवैध उत्खनन- परिवहन पर प्रशासन के साथ संयुक्त कार्यवाही, जुआ, सट्टा, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, कबाड़ आदि पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया साथ ही नये क़ानून में उल्लिखित प्रावधानों के बारे में अपने अधीनस्थ स्टाफ को प्रतिदिन गणना में जानकारी देकर संबंधित क़ानून पर अवश्य कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया। ज़िले के सड़क दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुये सड़क दुर्घटना की समीक्षा कर दुर्घटना कम करने और दुर्घटना से मृत्यु को रोकने के उपाय यातायात प्रभारी और सभी थाना चौकी प्रभारी को निर्देश साथ ही ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यातायात शिक्षा और (ट्रैफिक इनफ़ोर्समेंट) यातायात नियम का पालन को महत्व देते हुये सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था बनाने हेतु तथा दुर्घटना जन्य स्थल चिन्हांकित कर उचित व्यवस्था बनाने निदान के लिये सर्वे कर जानकारी और सुधार करने निर्देश दिया गया। समय समय पर मिल रहे शिकायत और आपराधिक गतिविधि को कड़ाई से त्वरित कार्यवाही कर रोकथाम करने सभी राजपत्रित अधिकारी को थाना के कार्यों की मॉनिटरिंग कर बेहतर पुलिसलिंग कर आपराध नियंत्रण और क़ानून व्यवस्था से ज़िला को सुरक्षित करने आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा आश्वस्त किया गया कि दिये गये निर्देशों का प्रभाव आगामी दिनों में दिखने को मिलेगा। उक्त मीटिंग में ज़िला पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जयसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू गरिमा द्विवेदी, असिस्टेंट ड्रग कण्ट्रोलर रवींद्र गेंदले, सीएसपी सिविल लाइन संदीप पटेल आईपीएस, सीएसपी कोतवाली पूजा कुमार आईपीएस, आईपीएस प्रशिक्षु अजय कुमार, डीएसपी मुख्यालय उदयन बेहार, डीएसपी चकरभाठा कृष्णा पटेल, डीएसपी आ.जा.क. डेरहा राम टण्डन, डीएसपी कोटा सिद्धार्थ बघेल, डीएसपी लाइन मंजुलता केरकेट्टा, डीएसपी यातायात संजय साहू, डीएसपी प्रशिक्षु रोशन आहूजा, रक्षित निरीक्षक, ज़िला के समस्त थाना चौकी प्रभारी, महिला, आजक, एसीसीयू प्रभारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्टेनो, रीडर, शिकायत शाखा, डीएसबी और चुनाव सेल के अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित थे।
: नवीन कानून में हुये संशोधन के संबंध में बैठक सम्पन्न
Tue, Jan 2, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबिलासपुर - कलेक्टर अवनीश शरण एवं जिला पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशानुसार आज बिलासागुड़ी परिसर सभाकक्ष में ट्रक एसोसिएशन एवं बिलासपुर जिला प्रशासन की बैठक रखी गई। इस बैठक में मुख्य रूप से जहां नवीन कानून में हुये संशोधन के संबंध में चर्चा की गई , वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों से दूर रहने समझाईस भी दी गई। इसके अलावा आज वाहन चालकों द्वारा किये गये चक्का जाम एवं भारत बंद के आह्वान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। मीटिंग में चर्चा में पाया गया कि ड्राइवर के बीच यह संशय है कि जो एक्सीडेंट के मामले में जो दस वर्ष की सजा का नया कानूनी प्रावधान आया है , वह केवल ट्रक ड्राइवर के लिये है तथा प्रत्येक एक्सीडेंट के केस में यह प्रावधान लागू होगा ..... इत्यादि। उक्त अफवाहो को दूर करने ही यह बैठक आहूत की गई थी। बैठक में कई बिंदुओं पर समझाईस दी गई उक्त कानून में संशोधन सभी के लिये है , केवल ट्रक या बस चालकों के लिये नहीं। बल्कि हर प्रकार के वाहन और मोटरसाइकिल चालकों के लिये भी यह नियम लागू होगा। दुर्घटना करके , बिना सूचना दिये , बिना अस्पताल ले जाये भाग जाने पर (हिट एंड रन केसेस ) में यह प्रावधान लागू होगा , ना कि सभी केसेस में। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और वाहन चालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है , या आहत को अस्पताल ले जाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस संशोधन का उद्देश्य किसी दुर्घटना की सूचना समय पर मिल जाने से , घायल हो समय पर समुचित उपचार पहुंचना है , जिससे कि दुर्घटना में घायलों की जान बचाई जा सके एवं एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु की संख्या कम की जा सके। ट्रक एसोसिएशन के उपस्थित अध्यक्ष सदस्य एवं अन्य व्यक्तियों को यह समझाईस दी गई कि वे अपने ड्राइवर को इस संबंध में अवगत करायें तथा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा इस प्रकार के बंद या चक्काजाम आदि में हिस्सा ना लें। सभी वाहन चालक अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलायें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। नशे का सेवन करके वाहन ना चलायें और यातायात नियमों का पालन करें। दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को अस्पताल पहुंचायें एवं इसकी सूचना पुलिस थाने में दें। आज जो चक्का जाम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध किया गया है उसे पर पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है तथा पृथक से प्रबंधक धाराओं के तहत भी कार्यवाही की जा रही है। अतः इस प्रकार की घटना की पुनरावृति आगे ना हो इसका ध्यान दें। इस मीटिंग में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आर० ए० कुर्वंशी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर श्रीमती अर्चना झा , नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा कुमार , संयुक्त कलेक्टर दुबे , क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुभव शर्मा , अनुविभागीय अधिकारी सूरज साहू , अनुविभागीय अधिकारी हरि ओम द्विवेदी , डीएसपी यातायात संजय साहू , तहसीलदार बिल्हा अतुल वैष्णव एवं ट्रक बस संचालकों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।